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TDS-on-Pension FY 2024-25 और AY 2025-2026 में पेंशन पर TDS: जानें हर एक महत्वपूर्ण जानकारी

पेंशनरों के लिए टैक्स की गणना करना कभी-कभी मुश्किल हो सकता है, खासकर जब यह TDS (टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स) से जुड़ा हो। भारतीय सरकार द्वारा पेंशन आय पर टैक्स कलेक्ट करने के लिए TDS की व्यवस्था की गई है, जो पेंशन भुगतान करने वाली संस्था द्वारा पेंशनर से कटौती के रूप में लिया जाता है। वित्त वर्ष 2024-25 (आकलन वर्ष 2025-26) के लिए पेंशन पर TDS की दरें, छूट, और अन्य नियमों को समझना पेंशनरों के लिए महत्वपूर्ण है ताकि वे अपनी टैक्स योजना को सही ढंग से बना सकें। इस लेख में, हम पेंशन पर लागू होने वाले TDS के नियमों, छूटों और कर लाभों की विस्तार से चर्चा करेंगे, जो वित्तीय प्रबंधन में सहायक हो सकते हैं

पेंशन पर TDS की मुख्य बातें

विवरणजानकारी
लागू होने की तिथि1 अप्रैल 2024
आकलन वर्ष (AY)2025-26
वित्त वर्ष (FY)2024-25
न्यूनतम सीमा₹50,000 प्रति वर्ष
अधिकतम दर30%
स्टैंडर्ड डिडक्शन₹75,000
फैमिली पेंशन पर स्टैंडर्ड डिडक्शन₹25,000
सरचार्जआय के आधार पर अलग-अलग
स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर4%

FY 2024-2025 (AY 2025-26) के लिए पेंशन पर टीडीएस दरें

पेंशन पर टीडीएस दरें वार्षिक पेंशन राशि के आधार पर संरचित हैं। नवीनतम अपडेट के अनुसार, निम्नलिखित टीडीएस दरें लागू होती हैं:

वार्षिक पेंशन (₹)TDS दर
₹3,00,000 तककोई TDS नहीं
₹3,00,001 से ₹6,00,0005%
₹6,00,001 से ₹9,00,00010%
₹9,00,001 से ₹12,00,00015%
₹12,00,001 से ₹15,00,00020%
₹15,00,000 से अधिक30%

ये दरें यह सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई हैं कि उच्च आय स्तर वाले पेंशनभोगी कर प्रणाली में अनुपातिक रूप से अधिक योगदान दें।

tds-on-pension-fy-2024-25

पेंशन पर TDS स्टैंडर्ड कटौती और छूट

पेंशनभोगियों को राहत प्रदान करने के लिए सरकार ने निम्नलिखित प्रावधान पेश किए हैं:

  • स्टैंडर्ड कटौती: वार्षिक पेंशन आय पर ₹75,000 की मानक कटौती उपलब्ध है, जो कर योग्य आय को प्रभावी रूप से कम कर देती है।
  • परिवार पेंशन छूट: परिवार पेंशन के लिए, ₹25,000 की मानक कटौती लागू होती है, जिससे दिवंगत पेंशनभोगियों के परिवार के सदस्यों को अतिरिक्त कर राहत मिलती है।
स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर

टीडीएस के अलावा, कुल कर देयता पर 4% का स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर लगाया जाता है। इसका मतलब है कि प्रभावी टीडीएस दर आधार दर से अधिक होगी।

टीडीएस कटौती प्रक्रिया

पेंशन वितरण प्राधिकरण पेंशनभोगी को पेंशन राशि जारी करने से पहले लागू टीडीएस काटने के लिए जिम्मेदार होता है। कटे हुए कर को सरकार के पास जमा किया जाता है। पेंशनभोगियों को त्रैमासिक आधार पर टीडीएस प्रमाणपत्र (फॉर्म 16A) प्राप्त होता है, जिसमें कटे हुए कर की जानकारी होती है।

पेंशन पर TDS से छूट और राहतें

पेंशनभोगी अपनी कर देयता को कम करने के लिए कुछ छूट और राहतों का लाभ उठा सकते हैं:

  • फॉर्म 15H/15G: वरिष्ठ नागरिक (60 वर्ष और उससे अधिक उम्र के) फॉर्म 15H और 60 वर्ष से कम आयु वाले व्यक्ति फॉर्म 15G प्रस्तुत कर सकते हैं यदि उनकी कुल आय कर योग्य सीमा से कम है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा।
  • धारा 87A के तहत छूट: जिन व्यक्तियों की कुल कर योग्य आय ₹5,00,000 तक है, वे ₹12,500 की छूट के पात्र होते हैं, जिससे उनकी कर देयता शून्य हो जाती है।

पेंशन पर TDS बजट 2025 का पेंशनभोगियों पर प्रभाव

29 जनवरी 2025 को घोषित संघ बजट 2025 में पेंशनभोगियों के लिए कई राहतकारी उपाय पेश किए गए हैं:

  • स्टैंडर्ड कटौती में वृद्धि: पेंशन आय पर मानक कटौती ₹80,000 कर दी गई है, जिससे पेंशनभोगियों की कर योग्य आय और कम होगी।
  • परिवार पेंशन छूट में वृद्धि: परिवार पेंशन पर छूट ₹30,000 कर दी गई है, जिससे दिवंगत पेंशनभोगियों के परिवारों को लाभ मिलेगा।
  • कर छूट विस्तार: धारा 87A के तहत कर छूट का लाभ लेने के लिए आय सीमा ₹6,00,000 कर दी गई है, जिससे अधिक पेंशनभोगी इस प्रावधान का लाभ उठा सकेंगे।

पेंशन पर TDS के फायदे

  1. आसान टैक्स भुगतान: हर माह पेंशन से टैक्स कटता है, जिससे साल के अंत में कोई चिंता नहीं होती।
  2. समय पर भुगतान: TDS की व्यवस्था से टैक्स समय पर भुगतान होता है, जिससे जुर्माना नहीं लगता।
  3. पारदर्शी प्रक्रिया: Form 16A के माध्यम से टैक्स की पूरी जानकारी मिलती है।
  4. कर रिटर्न में मदद: TDS क्रेडिट से आयकर रिटर्न में राहत मिलती है।
  5. टैक्स छूट: स्टैंडर्ड डिडक्शन और फैमिली पेंशन पर अतिरिक्त छूट मिलती है।
  6. संतुलित कर वसूली: टैक्स चोरी को रोकने में मदद मिलती है।
  7. लोन प्रक्रिया में सहूलत: Form 16A से पेंशन आय की पुष्टि होती है, जो लोन में सहायक है।
पेंशन स्लैबकर योग्य आयकर दरभुगतान करने योग्य कर (₹)
पहले ₹3,00,000₹3,00,0000%₹0
₹3,00,001 से ₹6,00,000₹3,00,0005%₹15,000
₹6,00,001 से ₹7,25,000₹1,25,00010%₹12,500
कुल कर भुगतान करने योग्य₹7,25,000₹27,500
स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर (4%)₹1,100
कुल कर (उपकर सहित)₹28,600
मासिक TDS कटौती₹2,383

निष्कर्ष

वित्तीय वर्ष 2024-2025 (आकलन वर्ष 2025-26) के लिए पेंशन पर टीडीएस प्रावधानों को समझना प्रभावी वित्तीय योजना के लिए आवश्यक है। हालिया बजट परिवर्तनों ने महत्वपूर्ण राहत प्रदान की है, जिससे पेंशनभोगियों के लिए कर बोझ हल्का हुआ है।

यह हिंदी अनुवाद आपके लेख के सभी मुख्य बिंदुओं को बर

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